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कड़ी प्रशासनिक निगरानी में पोलिंग पार्टियां रवाना

औरैया। विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जनपद औरैया में मंगलवार 01 दिसम्बर 2020 को होने वाले मतदान के लिये कलेक्ट्रेट परिसर से कड़ी प्रशासनिक निगरानी में ग्लब्स, मास्क, सेनेटाइजर के साथ पोलिंग पार्टियां बूथों के लिये रवाना की गईं। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने मौके पर निरीक्षण कर पोलिंग पार्टियों व अधिकारियों को रवानगी से पूर्व आवश्यक मतदान सामग्री भलीभांति चैक करने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने तथा मतदान के दौरान कोविड नियमों का पालन कराने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये। सभी मतदान केन्द्रों को सेनेटाइज कराया गया है तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता हेल्प डेस्क के साथ ही कोविड हेल्प डेस्क एवं थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मतदान केन्द्रों व मतदेय स्थलों पर मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिये समस्त व्यवस्थायें चाकचैबन्द रखी जायें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता से निभायें। औरैया में कुल 11 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। मतदान के लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। मतदान व्यवस्थाओं के लिये 3 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किये गये हैं। मतदान के दौरान प्रत्येक पोलिंग बूथ पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिये वीडियोग्राफर तैनात रहेंगे। सभी मतदान केेंद्रों पर मतदाताओं को लाइन में खड़े होने के लिये सोशल डिस्टेंस बनाये रखने हेतु गोले बनाये गये हैं।

14 मजिस्ट्रेट, 11 मतदान केंद्र और 40 मतदेय स्थल

आगरा खंड की शिक्षक व स्नातक सीट पर चुनाव संपन्न कराने के लिए 14 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। स्नातक के लिए 32 और शिक्षक के लिए 8 मतदेय स्थल कुल 40 बूथ हैं।

पहचान पत्र के नौ विकल्प

आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/ केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों से जारी अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं से जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय से जारी उपाधि, डिप्लोमा का प्रमाणपत्र मूल रूप में तथा सक्षम प्राधिकारी से जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाणपत्र मूल रूप से वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय मान्य होगा।

रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर

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