औरैया। जिले की पॉस्को अदालत ने अयाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपी को चार साल का कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मानीटरिंग सेल व पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2019 में थाना अयाना में पॉस्को एक्ट में पंजीकृत मुकदमा में अभियुक्त बृज किशोर पुत्र रणधीर निवासी नगला बनारस थाना अयाना को पॉस्को एक्ट न्यायालय ने चार वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपए के के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है।
रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर