भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा. इसी कारण उसका लाइसेंस रद्द (License Cancelled) किया जा रहा है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी.
5 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षित
रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक का लाइसेंस सोमवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से रद्द माना जायेगा. इसके बाद सहकारी बैंक परिचालन नहीं कर सकेगा. जमाकर्ता लिक्विडेशन के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से पांच लाख रुपये तक का जमा पाने के पात्र होंगे.
99% से अधिक जमाकर्ताओं को मिल जाएगी पूरी रकम
बता दें कि रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर (Liquidator) नियुक्त करने का आदेश भी दिया था. बैंक का कहना है कि वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है. मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा. फिलहाल केंद्रीय बैंक ने इस बात को साफ कर दिया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी.
महाराष्ट्र के ही एक और बैंक का किया था लाइसेंस रद्द
RBI ने महाराष्ट्र के कराड में संकटग्रस्त ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बता दें कि इससे पहले नवंबर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थीं. आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएगा.