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योगी सरकार को राहत: यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने सूबे के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाया जाना जरूरी नहीं है.

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर समेत पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मंगलवार को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. यूपी सरकार का कहना था कि लॉकडाउन प्रशासनिक मसला है.

सुप्रीम कोर्ट पांच शहरों में प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

गौर हो कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पांच प्रमुख शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सोमवार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात स्पष्ट किया कि वह फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने देर रात जानकारी दी कि प्रदेश सरकार जीवन और जीविका, दोनों को बचाने के लिए कृत संकल्पित है. राज्य सरकार ने उपचार के साथ-साथ जो सख्त कदम उठाए हैं, उससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलेगी. इसके दृष्टिगत, प्रदेश सरकार फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही. उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने स्थिति के संबंध में गंभीरता से विचार किया.

संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहले से ही विभिन्न निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जीवन में सावधानी बरतने के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने के साथ-साथ कोरोना से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने सूबे के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाया जाना जरूरी नहीं है.

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