औरैया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में कोविड-19 के रोकथाम, बचाव व उपचार में चिकित्सा विभाग के अलावा जिन कर्मियों की जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष ने ड्यूटी लगायी हो और अपने दायित्व निर्वाहन के समय उसकी कोरोना संक्रमण से मौत हो गयी हो उनके आश्रितों को 50 लाख रूपए की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
जिले की अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग के शासनादेश के तहत ‘‘आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगा, जिनकी ड्यूटी कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगायी गयी हो।
उन्होंने बताया कि द्वितीय लहर के दौरान अब तक मृत सरकारी कार्मिकों का विवरण एवं संगत अभिलेखों को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर दिनांक 30 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से फीड एवं अपलोड करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त विभाग अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय औरैया में तत्काल उपलब्ध करा दें। किसी भी जानकारी के लिए पंकज कुमार तिवारी ए०सी०आर०ए० कलेक्ट्रेट के मोबाइल नम्बर 9412446107 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर