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अनिल अंबानी व 24 अन्य संस्थाओं पर सेबी की बड़ी कार्रवाई, पांच साल के लिए शेयर बाजार से किया प्रतिबंधित

शेयर बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन निकालकर डायवर्ट करने के कारण पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी, या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है।

रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया
साथ ही, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में, सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, आरएचएफएल से धन को अपने से जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में डायरवर्ट करने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी।

हालाँकि RHFL के निदेशक मंडल ने इस तरह की उधार देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट ऋणों की समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की।

सेबी के अनुसार यह मामला अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित शासन की एक महत्वपूर्ण विफलता को दर्शाता है। सेबी ने कहा है, इन परिस्थितियों को देखते हुए, RHFL कंपनी को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के समान ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

अनिल अंबानी पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप
सेबी के अनुसार अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ‘एडीए समूह के अध्यक्ष’ के रूप में अपने पद और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया।

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