पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराये जाने को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई पांच जजों की किसी पीठ से कराने का अनुरोध आज स्वीकार कर लिया। शरीफ को अयोग्य ठहराये जाने को चुनौती देते हुए शरीफ, उनकी संतानों, दामाद और वित्त मंत्री इसहाक डार ने समीक्षा याचिकाएं दायर की थी।
गत 28 जुलाई के निर्णय के खिलाफ शरीफ और उनके परिवार ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। इस फैसले में 67 वर्षीय शरीफ को अयोग्य करार दिया गया है और उनके परिवार तथा डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दायर करने का आदेश दिया गया है। शरीफ, उनकी बेटी मरियम, बेटे हुसैन और हसन तथा दामाद मोहम्मद सफदर और डार ने अपनी याचिकाओं में कोर्ट से फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया था।