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सोशल डिस्‍टेंसिंग कायम रखने के लिए शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें राज्‍य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देश भर में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए शराब की “होम डिलीवरी” पर विचार करने की सलाह दी है. वहीं लॉकडाउन के दौरान शराब की प्रत्यक्ष बिक्री (दुकानों के माध्यम से बिक्री) पर प्रतिबंध लगाने की बात की है.

इस मामले में जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और बीआर गवई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने याचिका के जवाब में कहा, “हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए शराब की बिक्री या होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए.”

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