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सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगाई रोक, कोरोना का खतरा देखते हुए फैसला

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हम इस साल रथ यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते. श्री जगन्‍नाथ मंदिर से यह यात्रा इस साल 23 जून से निकलनी थी. नौ दिन तक चलने वाली रथ यात्रा में हर साल 7 लाख से ज्‍यादा श्रद्धालु हिस्‍सा लेते हैं. इस दौरान हजारों की संख्‍या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं.

कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए यात्रा पर रोक लगाई गई है क्‍योंकि सोशल डिस्‍टेंसिंग फॉलो करा पाना संभव नहीं हो पाता. इससे पहले तय हुआ था कि श्रद्धालुओं के बिना 23 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी.

एक एनजीओ ने लगाई थी याचिका- भुवनेश्‍वर के NGO ओडिशा विकास परिषद से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि इससे कोरोना फैलने का खतरा बहुत ज्‍यादा है. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अगर दीपावली पर पटाखे जलाने पर रोक लगाई जा सकती है तो रथ यात्रा पर क्‍यों नहीं. ओडिशा सरकार ने 30 जून तक सभी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है. ऐसे में मंदिर प्रबंधन में बिना श्रद्धालुओं के रथ यात्रा निकालने का फैसला कर लिया था.

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