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कोरोना अस्पतालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, चार हफ्तों के भीतर लें फायर एनओसी

देश भर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किये. अदालत की ओर से जारी दिशानिर्देशों में अस्पतालों के लिए अगले चार हफ्ते के भीतर फायर एनओसी लेने के लिए कहा गया है.

अदालत ने कहा कि जिन हॉस्पिटलों ने फायर एनओसी नहीं ली तो तत्काल चार हफ्ते के भीतर एन ओ सी लें. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर चार हफ्तों में अस्पताल फायर एन ओ सी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई करे.

कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट को एक नोडल ऑफीसर नियुक्त करना होगा जो रिपोर्ट राज्य को सौंपेगा. न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में आग संबंधी सुरक्षा जांच (फायर सेफ्टी ऑडिट) करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि साथ ही राज्यों को सभी एस ओ पी और गाइड लाइन का पालन करने होगे.

SC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने कोविड-19 देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए कहा है.

साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा. कोर्ट ने कहा कि राज्यों मे चुनावी रैलियों के सम्बंध में गाइडलाइन के पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी.

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