• सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को अत्यधिक संदेह हो रहा है’।
• ‘हर 6-8 महीने में ईवीएम का मुद्दा नए सिरे से उठाया जाता है। चुनाव आयोग का जवाबी हलफनामा बहुत विस्तृत है। याचिका पर सुनवाई की कोई तात्कालिकता नहीं है”: सुप्रीम कोर्ट
• हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मजबूत और पारदर्शी एफएलसी प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक याचिका को भी खारिज कर दिया।
• उच्चतम न्यायालय की फटकार क्यूँ बार-बार EVM की निष्पक्षता पर सवाल उठाते है।
• ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई
• टिप्पणियों की एक श्रृंखला में, न्यायालय ने इस मुद्दे को इतनी बार उठाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया
लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम / वीवीपीएटी से संबंधित एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग (डब्ल्यूपीसी संख्या 434 / 2023) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एक विस्तृत हलफनामा दायर किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि ईवीएम से संबंधित मुद्दों को बार-बार उठाया जा रहा है और याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण इस याचिका के साथ अत्यधिक संदेह में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर साल इस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं। माननीय न्यायाधीश ने कहा, “ईसीआई ने एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया है। न्यायाधीश ने पूछा कि प्रशांत भूषण जी, इस मुद्दे को कितनी बार उठाया जाएगा? हर 6-8 महीने में इस मुद्दे को नए सिरे से उठाया जाता है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने आगे टिप्पणी की कि उन्होंने ईसीआई की ओर से दायर जवाबी हलफनामे का अध्ययन किया है और इसकी जांच करने के बाद, उन्हें मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी। प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा कि ईसीआई द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में गलत बयान हैं और मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन न्यायमूर्ति खन्ना ने पाया ईसीआई द्वारा दायर सीए बहुत विस्तृत था, जिसके बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता को अब प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है और मामले की सुनवाई नवंबर में होगी।
इससे पहले, विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जताने वाली याचिकाओं को जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के बजाय “प्रचार हित याचिकाओं” के रूप में उद्धृत करते हुए दंडित किया था। हाल ही में, यह याद किया जा सकता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मजबूत और पारदर्शी एफएलसी प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एनसीआर में ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए चल रहे एफएलसी को समाप्त करने और फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। अदालत ने डीपीसीसी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “एफएलसी प्रक्रिया में भाग लेने से बचना और बाद में उसी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना याचिकाकर्ता की अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं करता है।”
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अपने हलफनामे में, ईसीआई ने उल्लेख किया कि वर्तमान याचिका अस्पष्ट और आधार हीन आधार होने के साथ और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए बिना ईवीएम / वीवीपीएटी के काम-काज पर संदेह करने का एक और प्रयास है और इसी तरह की याचिकाओं की उम्मीद 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले की जा रही है। आयोग के हर दौर से पहले इस तरह की प्रथा देखी है। मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करने के लिए ईवीएम के इर्द-गिर्द एक नकली कहानी बनाने और ईवीएम की विश्वसनीयता की उपेक्षा करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा है। आयोग ने अपने हलफनामे में इस बात पर जोर दिया कि किसी भी चुनाव प्रणाली की असली परीक्षा चुनाव परिणामों में लोगों की इच्छा का ईमानदारी से अनुवाद करना है।
इस तथ्य के अलावा कि ईवीएम ने इन वर्षों में लोगों के जनादेश को ईमानदारी से प्रतिबिंबित किया है, संवैधानिक न्यायालयों (माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर पच्चीस से अधिक ऐसे मामलों में) ने भी हमेशा भारतीय चुनावों में ईवीएम के उपयोग और इसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखा है। चुनाव प्रणाली (2004 के बाद) में ईवीएम की शुरुआत के बाद से, अधिकतम सीटें पाने वाली पार्टी विधानसभा चुनावों में 44 बार और लोकसभा चुनावों में दो बार बदल गई। एआईटीसी ने ईवीएम के साथ पश्चिम बंगाल में लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते, आप जिसने दिल्ली में लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते और हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव ईवीएम के साथ; सीपीआई (एम) जिसने ईवीएम के साथ केरल में लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीते। ईवीएम की शुरुआत के बाद, सभी राजनीतिक दलों ने लोगों के जनादेश के आधार पर चुनाव जीते हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान ईवीएम के कामकाज पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, ‘अगर ईवीएम बोल सकती तो क्या बोलती जिसने मेरे सर पर तोहमत रखी है, मैंने उसके भी घर की लाज़ रखी है।” याचिकाकर्ता ने ईवीएम में डाले गए वोटों के साथ वीवीपीएटी पर्चियों के 100 प्रतिशत सत्यापन का अनुरोध किया था और कानून में एक खालीपन का भी उल्लेख किया था क्योंकि मतदाता के लिए यह सत्यापित करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है कि उसका वोट जैसा दर्ज है वैसा ही गिना गया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, ईसीआई ने सुझाव को पेपर बैलट सिस्टम पर वापस जाने के समान एक प्रतिगामी कदम के रूप में खारिज कर दिया। सभी पेपर स्लिप की गिनती में कुशल जनशक्ति और आवश्यक समय के संदर्भ में इसकी लागत होती है। इस पैमाने की मैनुअल गिनती से मानवीय भूल और शरारत की भी आशंका रहेगी। वीवीपीएटी पर्चियों की मैनुअल गिनती पेपर बैलट से भी बदतर है और इससे परिणामों में हेरफेर भी हो सकता है। इसके अलावा किसी ने भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और 100 प्रतिशत वीवीपीएटी सत्यापन की मांग को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी है।
रिपोर्ट-दया शंकर चौधरी