दीपावली व अन्य त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने से सम्बंधित दिशा-निर्देश देने के बाद अब Supreme Court ने संशोधन किया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया है कि कम पटाखे फोड़ने का निर्देश केवल दिल्ली के लिए है। देश के बाकी राज्य अपनी सुविधानुसार सुबह व शाम में कभी भी दो घंटे सामान्य पटाखे फोड़ सकते हैं।
ग्रीन पटाखों का विषय केवल दिल्ली के लिए : Supreme Court
सर्वोच्च न्यायलय ने ग्रीन पटाखों को लेकर भी साफ किया कि यह कंसेप्ट केवल दिल्ली के लिए ही है और राजधानी में केवल रात 8 से 10 बजे के बीच लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। वहीं देश के अन्य राज्यों में लोग आम पटाखे फोड़ सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें दो घंटे का समय तय करें। अगर पटाखे सुबह फोड़ने हैं तो सुबह और शाम एक-एक घंटा लोग पटाखे फोड़ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया जिसमें राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि दीपावली के दिन राज्य की धार्मिक परंपरा के मुताबिक सुबह के वक्त भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों के लिए आदेश में बदलाव किए जाएगा लेकिन पटाखे फोड़ने का समय दो घंटे ही रहेगा।