Breaking News

आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया ये आदेश

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला बड़ी बेंच में नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर 23 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने पांच जजों के संविधान पीठ के दो अलग- अलग और विरोधाभासी फैसलों का हवाला देकर मामले को बड़ी बेंच को भेजे जाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 23 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजने का निर्णय किया।

बता दें कि केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के हालात में बदलाव के लिए अनुच्छेद 370 हटाना ही एकमात्र विकल्प था। इस अनुच्छेद को हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और भविष्य में भी यह बरकरार रहने की उम्मीद है।

About Aditya Jaiswal

Check Also

हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, सियाचिन के पास PoK में कर रहा सड़क निर्माण; सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा

नई दिल्ली: चीन ने सियाचिन के नजदीक अवैध रूप से अधिग्रहित कश्मीर में सड़क का ...