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सुप्रीम कोर्ट का फैसला बालिग जोड़े को प्रेम विवाह से नहीं रोक सकतीं खाप पंचायतें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई वयस्क महिला अथवा पुरुष अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है और खाप पंचायत इसमें कोई दखल नहीं दे सकती।

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केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवतियों पर खाप पंचायतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगा पाने में असफल रहने पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगायी।

  • न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, कोई भी वयस्क महिला या पुरुष अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी कर सकता है।
  • खाप पंचायत इस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती।
  • शीर्ष अदालत ने अंतर-जातीय विवाह करने वाले प्रेमी-युगलों के खिलाफ खाप पंचायतों ।
  • या ऐसे किसी संगठनों द्वारा किये गये अत्याचार या दुर्व्यवहार को पूरी तरह गैर-कानूनी बताया।
  • खाप पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी देते हुए न्यायालय ने कहा।
  • कि यदि केंद्र सरकार खाप पंचायतों को प्रतिबंधित करने की दिशा में
  • कदम नहीं उठाती तो अदालत इसमें दखल देगी।

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