नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई वयस्क महिला अथवा पुरुष अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है और खाप पंचायत इसमें कोई दखल नहीं दे सकती। ये भी पढ़े – सुप्रीम कोर्ट जज विवाद जल्द हो सकता है सब कुछ ठीक केंद्र सरकार ...
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