लखनऊ। प्रदेश की महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाती सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पी.एफ.एम.एस. के माध्यम ...
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