लखनऊ। गरीब बच्चों को प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों को सरकार से शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन करनी होगी डिमांड। आरटीई अधिनियम के तहत दाखिला पाने वाले गरीब बच्चों का पूरा विवरण पोर्टल पर करना होगा अपलोड। शुल्क प्रतिपूर्ति में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ...
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