नई दिल्ली। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि दो अक्टूबर से सभी Non-listed गैर सूचीबद्ध कंपनियों को भी नए शेयर डीमैट में जारी करने होंगे। इन कंपनियों में ट्रांसफर ऑफ शेयर भी डीमैट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही करना होगा। अभी सूचीबद्ध कंपनियां ही डीमैट से शेयर जारी ...
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