सुप्रीम कोर्ट से टाटा पावर लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हुए इन दोनों बिजली समूह की बिजली की दरें बढ़ाने से इंकार कर दिया है।
न्यायाधीश पिनकी चंद्र घोष और रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ में इलेक्ट्रीसिटी ट्रिब्यूनल के 2016 के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई। ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा था कि कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि होना बिजली कंपनियों और वितरकों के बीच बिजली उत्पादन समझौते की एक अहम कड़ी है।
टाटा और अदानी ने सुप्रीम कोर्ट में 2010 के इंडोनेशिया रेगुलेशन में बदलाव का हवाला भी दिया। दोनों कंपनियों ने कहा कि वह अपने इलेक्ट्रीसिटी प्लांट के लिए कोयला उसी देश से मंगाते है जिसके कारण बिजली के दामों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हम केवल वही लाभ दे सकते हैं जो भारतीय कानून से संबंधित है।
Tags able Adani electricity raise supreme court Tata
Check Also
गोदरेज इंटेरियो ने त्योहारी सीजन में दर्ज की 25% की वृद्धि, होम पर्सनलाइजेशन पर मजबूत उपभोक्ता फोकस का संकेत
मुंबई। गोदरेज एंड बॉयस के भारत के अग्रणी होम और ऑफिस फर्नीचर ब्रांड्स में से ...