घरेलू पैसेंजर्स के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने विमान कंपनियों पर ही बैगेज लिमिटेशन का फैसला छोड़ दिया है. आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि घरेलू रूट्स पर बैगेज लिमिटेशन का फैसला विमान कंपनियां ही तय करेंगी.
उल्लेखनीय है कि करीब दो महीने के लॉकडाउन के बाद 25 मई घरेलू फ्लाइट्स को फिर से शुरू किया गया, तब नागर विमानन मंत्रालय ने कहा था कि प्रति पैसेंजर केवल एक चेक-इन बैगेज और एक हैंड बैंक की अनुमति होगी. इसके बाद 23 सितंबर को मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि बैगेज लिमिटेशन एयरलाइन के पॉलिसी के आधार पर होगा.
मंत्रालय ने यह भी कहा कि चेक-इन बैगेज से संबंधित विषय को रिव्यू किया गया है. इसमें स्टेकहोल्डर्स द्वारा प्राप्त फीडबैक एवं इनपुट्स को भी ध्यान में रखा गया है. वर्तमान में विमान कंपनियों को आदेश है कि वो कोरोना काल से पहले कुल फ्लाइट्स की संख्या का 60 प्रतिशत ही ऑपरेट करेंगी.
कोरोना वायरस महामारी के पहले एअर इंडिया ही केवल इकलौती विमान कंपनी थी जो कि पैसेंजर्स को 20 किलोग्राम के बैगेज चेक-इन की अनुमति देती थी. अधिकतर प्राइवेट विमान कंपनियां इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए 15 किलो बैगेज की ही अनुमति देती हैं. इससे अतिरिक्त बैगेज के लिए पैसेंजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है.