देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। वहीं, तीसरी लहर की आहट कुछ सप्ताह बाद आती दिखाई दे रही है। कोरोना से पूरे देश में अब तक करीब चार लाख लोगों की मौत हो चुकी है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक, देश में कल कोरोना वायरस के लिए 18,11,446 सैंपल टेस्ट किए गए, कल तक कुल 39,10,19,083 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं
ऐसा किया गया तो आपता राहत कोष खत्म हो जाएगा, जिससे विभिन्न कार्य किए जाते हैं। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 11 जून को सुनवाई हुई थी तब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह इस बारे में पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है, इसलिए उसे और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दस दिन का समय देते हुए 21 जून की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी।
अब केंद्र ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि वो कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है। केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर ये बातें कही गई है।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना महामारी के कारण मरने वाले हर शख्स के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और मुआवजा देने की मांग वाली याचिकाओं का जवाब देते हुए SC में हलफनामा दायर कर दिया है। केंद्र ने हलफनामा दायर किया है कि वित्तीय बाधाओं और अन्य कारणों से परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है।