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 सांसद संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ी, लखनऊ की निचली अदालत ने नोटिस किया जारी

लखनऊ। यूपी जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह पर आप सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों में रश्मि मेटालिक्स कंपनी द्वारा फाइल किये गए मानहानि मामले में संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। संजय सिंह को लखनऊ की निचली अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने संजय सिंह को 26 सितंबर को कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है।

  • यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर लगाए गए आरोप पर संजय सिंह को लगा तगड़ा झटका।
  • रश्मि मेटालिक्स कंपनी द्वारा फाइल किये गए मानहानि मामले में संजय सिंह को बड़ा झटका।
  • कोर्ट का आदेश 26 सितंबर को कोर्ट में हाज़िर हों संजय सिंह।

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले संजय सिंह ने यूपी जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह पर मंत्रालय में घोटाले के बेबुनियाद आरोप लगाए थे जिसमें उन्होंने रश्मि मेटेलिक्स नाम की कंपनी का नाम लिया था।

आरोपों को खारिज करते हुए कंपनी ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था जिसके बाद से एक-एक बाद एक कर के संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली गई। संजय सिंह के मामले में रश्मि मेटालिक्स ने संजय सिंह को लीगल नोटिस भेजते हुए 7 दिन के अंदर माफी मागंने सहित 5000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोंका था।

एक प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ का घोटाले की बात कही थीं। इसके बाद जल शक्ति मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया था।उन्होंने कहा था कि संजय सिंह ने लिखा 1 लाख, 20 हज़ार करोड़ की योजना में घोटाला, पता नही ये फिगर कहा से आया।संजय सिंह ने कहा कि कंपनी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित कई जगह ब्लैकलिस्टेड है।

जबकि जहां का भी उदाहरण दिया कही भी ब्लैकलिस्ट का आदेश नहीं है।संजय सिंह ने 2013 का एक कागज दिखाकर पश्चिम बंगाल में भी ब्लैकलिस्ट होने का दावा किया था। जबकि पश्चिम बंगाल में ही बाद में एक और आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि पहला कागज भूलवश जारी हुआ था। संजय सिंह ने सेना में भी कंपनी को प्रतिबंधित करने की बात कही थी।

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