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16 दिसंबर से बदल जाएगा SIM का ये नियम, TRAI ने जारी किया नोटिस

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने हाल ही में संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) प्रोसेस से रिलेटेड के सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। TRAI के अनुसार, 16 दिसंबर यानी सोमवार से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस आसान हो जाएगा। इसके बाद कोई भी यूजर अपने ऑपरेटर को आसानी से बदल सकता है। इसके लिए उन्हें मोबाइल नंबर भी नहीं बदलना होगा।

कम हो जाएगी पोर्टिंग प्रक्रिया की अवधि

TRAI ने इस नई प्रक्रिया में यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) के क्रिएशन का शर्त लेकर आया है। नए नियम के अनुसार अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने के आग्रह करता है तो उसे 3 वर्किंग डे में पूरा करना होगा। वहीं, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा करना होगा।

कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शन की अवधि में कोई बदलाव नहीं

TRAI ने साफ किया है कि कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शनों की पोर्टिंग की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया प्रोसेस 16 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी। मोबाइल यूजर्स यूपीसी को क्रिएट कर सकेंगे और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रोसेस का फायदा उठा सकेंगे।TRAI के नए नियम में यह भी शामिल
नए प्रोसेस के नियम तय करते हुए TRAI ने कहा कि अलग अलग शर्तों के पॉज़िटिव अनुमोदन से ही यूपीसी का क्रिएट किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शनों के मामले में कस्टमर्स को अपने बकाया के बारे में संबंधित आपरेटर से प्रमाणन लेना होगा।

इसके अलावा मौजूदा आपरेटर के नेटवर्क पर उसे कम से कम 90 दिन तक एक्टिव भी रहना होगा। लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों में यूपीसी चार दिन के लिए वैलिड होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर सर्किलों में यह 30 दिन तक वैलिड रहेगा

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