देश: राजद्रोह कानून को लेकर आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हुई हैं.अलग-अलग राज्य सरकारों ने राजद्रोह क़ानून में मुक़दमा दायर करने का आधार बनाया.राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
राजद्रोह कानून पर कोर्ट की रोक के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हमने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है और कोर्ट के सामने प्रधानमंत्री का इरादा भी बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में तीन अहम बातें कहीं :-
- पहला – जब तक केंद्र सरकार क़ानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक राजद्रोह क़ानून की धारा के तहत कोई नया एफ़आईआर दर्ज़ ना हो.
- दूसरा – राजद्रोह क़ानून के तहत लंबित सभी मामलों में आगे कोई कार्रवाई ना हो.
- तीसरा – इस धारा के तहत दर्ज़ मामले में जेल में बंद लोग ज़मानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं.
राजद्रोह कानून पर कोर्ट की रोक के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हमने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है और कोर्ट के सामने प्रधानमंत्री का इरादा भी बताया है। अब इसके बाद क्या होता है, ये मुझे नहीं पता लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए।”