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यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर को बताया सही, पेश किया जवाब

उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया. अपने जवाब में पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ सही थी और इन्हें फर्जी नहीं कहा जा सकता. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को संकेत दिया कि विकास दुबे मुठभेड़ प्रकरण और कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की जांच के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जा सकती है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय से कहा कि वह विकास दुबे और उसके सहयोगियों की मुठभेड़ों में मौत के मामले में प्रशासन द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल की. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने इन मुठभेड़ की घटनाओं को लेकर दायर याचिकाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुए कहा कि वह दुबे और उसके सहयोगियों की मुठभेड़ में मौत के साथ ही गैंगस्टर द्वारा आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की जांच के लिये पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने पर विचार करेगी.पीठ मुठभेड़ के इन मामलों की न्यायालय की निगरानी में जांच के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

पीठ ने कहा कि इस प्रकरण में भी वह तेलंगाना में पशुचिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में चार आरोपियों की मुठभेड़ में मौत के मामले में दिये गये आदेश जैसा ही कदम उठाने पर विचार कर सकती है.

तेलंगाना के मामले में न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर दिया था. पीठ ने अपने आदेश में कहा, इस मामले को 20 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाये. व्यक्तिगत रूप से पेश याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी याचिकाओं की प्रति प्रतिवादी की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को दें. पीठ ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश मेहता इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल कर सकते हैं.

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को संकेत दिया कि विकास दुबे मुठभेड़ प्रकरण और कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की जांच के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जा सकती है.

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