भारत सरकार ने प्याज आयात के उदारीकृत नियमों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। प्याज की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और इसकी खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
प्याज के इम्पोर्ट के लिए सरकार ने 31 अक्तूबर को वनस्पति संगरोध आदेश (पीक्यू) 2003 के तहत ध्रुमीकरण और पौधों से संबंधित यानी फाइटोसैनिटरी प्रमाणन पर अतिरिक्त घोषणा से रियायत देते हुए 15 दिसंबर तक उदार व्यवस्था के तहत आयात की इजाजत दी थी।
अब इस छूट को डेढ़ महीने बढ़ाते हुए 31 जनवरी तक कर दिया है। कृषि मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बाजार में प्याज की ऊंची कीमतों को लेकर आम जनता में चिंता है।
इसको देखते हुए प्याज आयात नियमों में दी गई ढील को 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, यह ढील कुछ शर्तों के साथ दी गई है। बयान में कहा गया है कि भारत में बगैर ध्रूवीकरण आयातित प्याज का धूमन आयातक को मान्यता प्राप्त प्रदाता से कराना होगा।
क्वैरन्टाइन अधिकारी आयातित खेप की गहनता से जांच करेंगे और इसके कीटनाशक मुक्त होने को लेकर आश्वस्त होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि शर्तों के तहत आयातकों से यह हलफनामा भी लिया जाएगा कि आयातित प्याज केवल उपभोग के लिए है और इसका संचरण नहीं किया जाएगा।