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बिना आधार कार्ड वैक्सीनेशन और अस्पताल में भर्ती करने से नहीं किया जा सकता इंकार: UIDAI

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है. यूआईडीएआई ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं बताया है. यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार कार्ड न होने पर किसी को वैक्सीन से वंचित नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा बयान में कहा गया है कि किसी भी मरीज को दवा, अस्पताल में भर्ती करने से या इलाज करने से सिर्फ इसलिये इंकार नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है.

यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि आधार कार्ड के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म स्थापित है, जिसका 12 अंकों के बायोमेट्रिक आईडी के अभाव में सुविधा और सर्विसेज की डिलीवरी तय करने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए.

यूआईडीएआई ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को आप जरूरी सामान सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए आधार एक कारण नहीं बनना चाहिए. आधार के बिना भी जरूरी काम और सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है.

देश में कोरोना महामारी के बीत यूआईडीएआई का यह बयान काफी मायने रखता है. अगर किसी के पास आधार नहीं है या किसी कारण से आधार ऑनलाइन वेरिफिकेशन सफल नहीं हो पाता है तो संबंधित एजेंसी या विभाग को आधार अधिनियम, 2016 में निर्धारित विशिष्ट मानदंडों के अनुसार सेवा प्रदान करनी होगी.

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