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महिला अधिकारियों को मिलेगा सेना में स्थायी कमीशन, HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

सेना में स्थाई कमीशन पाने से वंचित रह गई महिला अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने को मंजूरी दे दी है। अभी सिर्फ 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में सेवा दे चुके पुरुष सैनिकों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सरकार का कहना था कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। उनका तर्क था कि उसका दुश्मन देश फायदा उठा सकते हैं। साथ ही सेना के यूनिट में ज़्यादातर जवान ऐसी पृष्टभूमि से आते हैं कि महिला के लिए कमांड करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकररा रखा है।

केस की सुनवाई करके हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम कर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा है कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी अब सारे अधिकार मिलने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के प्रति माइंडसेट बदलने की जरूरत है। 30 फीसदी महिलाएं मोर्चे पर तैनात है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तान्या शेरगिर और कैप्टन मधुमिता का भी उधारण दिया।

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