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क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए जारी किए गये कठोर डिस्क्लोजर नियम…

पूंजी मार्केट नियामक सेबी (Sebi) ने गुरुवार को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए कठोर डिस्क्लोजर नियम जारी किए. नए नियमों के तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विभिन्न रेटिंग वाले वित्तीय उपकरणों के लिए डिफॉल्ट की आसार भी बतानी होगी.नियामक का यह कदम इसलिए जरूरी है कि हाल में डिफॉल्ट के कई मुद्दे सामने आए हैं. आइएलएंडएफएस जैसे मामलों को देखते हुए संभावित जोखिमों का आकलन करने में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों किरदार पर भी सवाल खड़े हुए हैं.

सकरुलर के मुताबिक सभी रेटिंग एजेंसियां सेबी के साथ परामर्श करके प्रत्येक रेटिंग श्रेणी के लिए मानक  एक समान प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट (पीडी) बेंचमार्क तैयार करेंगी  इसे अपने-अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगी. रेटिंग एजेंसियों को अपने-अपने वेबसाइट पर इसे इस वर्ष 31 दिसंबर से पहले डालना होगा. मॉर्निगस्टार इंडिया की सीनियर एनालिस्ट-मैनेजर रिसर्च नेहाल मेश्रम ने बोला कि सेबी के इस कदम से पारदर्शिता  जवाबदेही बढ़ेगी.

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