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मोदी सरकार को मिली राहत, उच्चतम न्यायालय ने राफेल विमान डील की इन याचिकाओं को किया खारिज

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से राफेल लड़ाकू विमान डील Rafale Deal मुद्दे में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की प्रतिनिधित्व वाली बेंच ने राफेल लड़ाकू विमान मुद्दे में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है न्यायालय ने 14 सौदे को वैध मानते हुए 14 दिसंबर, 2018 के अपने निर्णय को बरकरार रखा है उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे में याचिकाकर्ताओं की सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलों को खारिज कर दिया है

चीफ जस्टिस की प्रतिनिधित्व वाली बेंच ने बोला कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मुद्दे में किसी तरह की कोई जाँच होनी चाहिए बेंच ने बोला कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मुद्दे में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसके साथ उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार द्वारा हरफनामे में हुई भूल को भी स्वीकार किया है

बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे मुद्दे में वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशंवत सिन्हा  अरुण शौरी की ओर पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी इनमें 14 दिसंबर, 2018 के उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉ’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केन्द्र के राफेल लड़ाकू विमान सौदे को क्लीन चिट दी गई थी

पुनर्विचार याचिका में क्या था
उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं में राफेल लड़ाकू विमान सौदे में करप्शन का आरोप लगाए गए थे ‘लीक’ दस्तावेज का हवाला देते हुए आरोप लगाए गए कि इस डील में पीएमओ ने रक्षा मंत्रालय को भी भरोसे में नहीं लिया न्यायालय में विमानों की मूल्य को लेकर भी याचिका डाली गई थी हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि वह ठोस सबूतों के बगैर इस मुद्दे में दखल नहीं देगी

इस बेंच ने सुनाया फैसला

इस मुद्दे में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस केएम जोसेफ  जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने निर्णय सुनाया है पीठ ने इस मुद्दे में 10 मई को ही सुनवाई पूरी कर ली थी पीठ ने बोला था कि इस पर निर्णय बाद में सुनाया जाएगा

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