रायबरेली। एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने एसडीएम के निर्देश पर पूर्व विधायक के खाते से साढ़े छह लाख रुपये तहसलीदार के पदनाम कर दिए। जानकारी पर उपभोक्ता बिफर पड़े। आरोप जड़ा कि न चेक और न ही विदड्राल और कोई नोटिस भी नहीं। फिर कैसे एकाउंट से पैसा निकाला गया? उन्होंने इसे तहसील प्रशासन द्वारा शाखा प्रबंधक पर दबाव बनाकर मनमानी का आरोप लगाया। कहा, पैसा न मिलने पर 14 अगस्त को आत्मदाह करेंगे।
पूर्व विधायक सरेनी सुरेंद्र बहादुर
पूर्व विधायक सरेनी सुरेंद्र बहादुर का आरोप है कि आठ अगस्त को उपजिलाधिकारी जीतलाल सैनी ने उनके बैंक खाते से तहसीलदार पद नाम से 667700 रूपये का बैंकर्स चेक बिना उनकी अनुमति व बिना जानकारी के शाखा प्रबंधक पर दबाव बनाकर जारी करा लिया। उन्होंने लगभग 25 साल पहले लालगंज-फतेहपुर मुख्यमार्ग पर स्थित गेंगासो गंगापुल के पथकर वसूली का टेंडर डाला था।
सर्वाधिक बोली लगाने के बाद भी ठेका नहीं लिया था। जिस पर उनकी एक लाख रूपये की जमानत राशि जब्त कर ली गई थी। इसके बाद भी उक्त ठेके के पंजीकरण में लगने वाले स्टांप शुल्क के नाम पर उक्त धनराशि की वसूली अब की गई है। लेकिन न तो उन्हें कोई नोटिस दी गई और न सूचना।
आरोप है कि विधिक तरीकों को दरकिनार कर मनमाने तरीके सेे उनके खाते से धन की वसूली की गई है। यदि धनराशि वापस बैंक खाते में न डाली गई तो वह बुधवार की सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की बात भी कही है।
उप जिलाधिकारी लालगंज जीतलाल सैनी ने बताया कि राजस्व वसूली में एक प्राविधान ये भी है कि बकाएदार का खाता सीज करते हुए उसका धन सीधे आहरित किया जा सके। इस प्रकरण में ऐसा ही हुआ है। पैसा तहसीलदार के पदनाम को ट्रांसफर किया गया है। उनसे सवाल हुआ कि चेक, ड्राफ्ट और विदड्राल के बिना यह कैसे संभव है। वो भी जब खातेदार हस्ताक्षर तक न करे। वे बोले- विशेष परिस्थितियों में ऐसे नियम हैं।
एलडीएम विजय शर्मा ने बताया कि मुझे पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पावर हैं जब सरकारी बकायों को इस तरह वसूला जा सकता है। राजस्व वसूली के मामले में हो सकता है कि उक्त बैंक मैनेजर ने प्रशासन के पत्र के आधार पर कार्रवाई की हो।