हाल ही में जो क्राइम का मुद्दा सामने आया है वह महोबा का है। मिली खबरों के मुताबिक़ जिले में किराये को लेकर हुये टकराव में स्कार्पियो गाड़ी से दो लोगों को कुचलकर मारने की घटना में गुरुवार को जनपद न्यायाधीश ने चालक को आजीवन जेल की सजा सुनाई है। जी हाँ, खबरों के अनुसार शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने बताया कि ”महोबा कोतवाली के ग्राम करहरा कला निवासी विजय पुत्र बाबूलाल कुशवाहा पिछले वर्ष 6 फरवरी को महोबा की एक स्कार्पियो गाड़ी 15 हजार रुपये में किराये पर लेकर किसी विवाह समारोह में गया था। इस गाड़ी को मदन कुशवाहा निवासी ग्राम करहरा कला चला रहा था। स्कार्पियों गाड़ी में गांव के ही राजू, रवि, भरत, अनुरोध और मनोज सवार थे।
शादी प्रोग्राम के बाद अगले दिन स्कार्पियों से सभी लोग महोबा आये तो चालक मदन कुशवाहा ने गाड़ी मालिक के दरवाजे पर खड़ी कर दी। सभी को गाड़ी से नीचे उतार दिया। ” इस मुद्दे में बात करते हुए पुलिस ने बताया कि ”गाड़ी को विजय गांव तक ले चलने की बात कह रहा था। इसी बात को लेकर चालक का टकराव विजय से हो गया। टकराव के बाद सभी लोग गाड़ी से उतरकर करहराकला गांव पैदल चल दिये। सभी लोग कीरत सागर के पास पहुंचे ही थे तभी मदन कुशवाहा ने सभी के ऊपर स्कार्पियों गाड़ी चढ़ा दी, जिससे मनोज और अखिलेश की मौके पर मृत्यु हो गयी वहीं अन्य घायल हो गये। ”
खबरों के मुताबिक़ इस घटना की रिपोर्ट विजय ने धारा-302 आईपीसी के तहत महोबा कोतवाली में लिखवा दी थी व इस मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश महताब अहमद ने करते हुये गुनाह साबित होने पर स्कार्पियो चालक मदन कुशवाहा को आजीवन जेल की सजा दे दी है।