रायगढ़ जिले की एक अदालत ने पुसौर जनपद पंचायत के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 3 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 5 साल के सश्रम कारावास और 80 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
रायगढ़ जिले के अपर लोक अभियोजक ए के श्रीवास्तव बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर की टीम ने 2 अगस्त 2011 को पुसौर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस आर बैरागी (47) को कौआताल गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गुरुवारी सिदार से पदस्थापना आदेश निरस्त करने की धमकी देकर 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने बैरागी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा सात और 13 (1) डी, 13 (2), के तहत विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया।
दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने बैरागी को सभी धाराओं में 5 साल का सश्रम कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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