खाने पीने की चीज़ो में आय दिन मिलावट की ख़बरें आती रहती हैं। कही Milk adulteration से तबियत ख़राब होने की खबर मिलती है तो कही मौत तक भी हो जाती है।
बहुत लम्बे समय से इसमें लगाम लगाने की कार्यवाई की जा रही थी जिसे महाराष्ट्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है।
Milk adulteration गैर-जमानती अपराध
आपको बता दें की महाराष्ट्र सरकार जल्द ही दूध में मिलावट करने को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखने जा रही।
इसके तहत अपराधियों को तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करने पर विचार किया जा रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा-
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा में कहा कि यदि दूध में मिलावट की सजा तीन साल तक बढ़ती है, तो आरोपी को जमानत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी।
बात को आगे बढ़ाते हुए बापट ने कहा कि वर्तमान में दूध में मिलावट जमानती अपराध है, जिसमें छह महीने तक सजा का प्रावधान है।उन्होंने कहा, ‘अगर कारावास की अवधि तीन साल तक बढ़ जाती है, तो आरोपी के लिए जमानत की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
वहीँ बता दें की महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इस संबंध में कानून लागू करने के लिए सोच रही।