लखनऊ विश्वविद्यालय का उद्देश्य है अपने हर एक विद्यार्थी को जीवन मे आगे बढ़ने एवं सफल होने के लिए सम्पूर्ण रूप से तैयार करना। इस कोशिश में विश्वविद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों को भी पूरी तरह से शामिल करने के लिए आज, दिनांक 28 सितंबर, 2020 को कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक मे विश्वविद्यालय का पहला “पॉलिसी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़” पारित किया गया। उक्त पॉलिसी के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है:
- कार्य और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग छात्रों और कर्मचारियों के भेदभाव, शोषण और बहिष्कार से बचने के लिए एक समावेशी संस्कृति का निर्माण करन।
- विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों और कर्मचारियों को सेवाओं के प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना।
- विश्वविद्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा (Expert Committee for Persons with Disabilities (ECPD), जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नीति और दिशानिर्देश तैयार करने, लागू करने और संशोधित करने के लिए जिम्मेदार होगी। सभी समिति सदस्यों को तीन साल की अवधि के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
उक्त समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे:
- विभागों / संस्थानों / केंद्रों और प्रशासनिक कार्यालयों और विभिन्न उपयोगिताओं सहित पूरे विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समग्र पहुंच सुनिश्चित करना।
- दिव्यांग व्यक्तियों के किसी भी मामले से संबंधित प्रमुख शिकायतों को तत्परता के साथ हल करना।
- खुले कोटे के माध्यम से और उनके लिए आरक्षण के माध्यम से भी, दिव्यांग छात्रों की अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश सुनिश्चित करना।
- विश्वविद्यालय में नामांकित दिव्यांग व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन करना।
- शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन प्रक्रियाओं, आदि के संबंध में विश्वविद्यालय के आचार्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, जो उन्हें दिव्यांग छात्रों को उचित प्रकार से शिक्षण/शिक्षा प्रदान करने को जागरूक कर सके।
इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक काउंसेलिंग, उन्हे एंटर्प्रिन्यरशिप के लिए तैयार करना, दिव्यांगों को उनकी पढ़ाई के सफल समापन के बाद उचित रोजगार आदि का प्रबंध सुनिश्चित करना आदि भी इस समिति के परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित होगा। उक्त पॉलिसी दिव्यांगों को विश्वविद्यालय की विभिन्न सुविधाओं, गतिविधियों और इसके लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और संकाय सदस्यों को प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने की बात भी कहती है, और यह भी निर्देश देती है की दिव्यांगों के accessibility संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन तैयार रहें। विश्वविद्यालय Rights of Persons with Disabilities 2016 में सूचीबद्ध और समय-समय आए संशोधित सरकारी नियमों के अनुसार सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
विश्वविद्यालय PWD की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन सुनिश्चित करेगा। PWD छात्रों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए उचित संशोधन किए जाएंगे। साथ ही परीक्षा अनुभाग परीक्षा में स्क्राइब के उपयोग के लिए दिशानिर्देश और नियम जारी करेगा। उक्त पॉलिसी PWD के लिए उचित उपोयोगिता वाले टॉइलेट, रैंप, रीडिंग सॉफ्टवेर, पाठ्यक्रम की किताबें ब्रेल मे उपलब्ध करवाना और यहाँ तक WCAG-2 Certification के साथ एक नए विश्वविद्यालय वैबसाइट की भी बात करता है।