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शिक्षकों को लैंगिक अपराध कानून से बालकों के संरक्षण के लिये किया गया प्रशिक्षित

वाराणसी। आराजी लाइन विकास खण्ड के शिक्षकों को बाल अपराध रोकथाम पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, स्पॉन्सरशिप योजना व लैंगिक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जागरूक किया गया। इस दौरान बाल संरक्षण अधिकारी निरुपमा सिंह तथा मंडलीय बाल संरक्षण सलाहकार प्रीतेश तिवारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए इसके कानूनी प्राविधानों के बारे में बताया गया तथा बाल विवाह को रोकने हेतु ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के माध्यम से ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कहा गया। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत अनाथ, बाल श्रम में योजित बच्चो, जिनके माता पिता जिला कारागार में बंद हो, HIV बच्चो को चिन्हित कर, उन्हे लाभान्वित किए जाने हेतु सूची उपलब्ध कराने को कहा गया ।

इस दौरान उन्हें फोस्टर केयर योजना के बारे में जानकारी दी गई तथा लोगों से अपील की गई की जिन बच्चो का पुनर्वासन दत्तक ग्रहण के माध्यम से नहीं हो पाया है उनको अपनाने के लिए लोग आगे आएं। बाल संरक्षण सलाहकार प्रीतेश तिवारी द्वारा पोक्सो अधिनियम के बारे में सभी शिक्षकों को महत्पूर्ण जानकारी दी गई तथा इस कानून के मुख्य धाराओ के बारे में बताया गया पॉक्सो में अनिवार्य रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया।

विद्यालय में बाल सुरक्षा के मुद्दों पर नियमित जानकारी देने को कहा गया। साथ विद्यालय में सुझाव पेटिका स्थापित कर उसमे बच्चो को अपने सुझाव व समस्याएं डालने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी स्कन्द गुप्ता, एसआरजी राजीव सिंह, भगत सिंह, संकुल प्रभारी अरविंद सिंह आदि उपस्थित रहे।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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