वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपित आशिफ उर्फ सुहैल पुत्र वकील खान, निवासी विवेकानन्द नगर थाना कन्हान, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपित द्वारा एक – एक लाख रुपए का बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू देने पर आरोपित को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से यूपी बार कौंसिल के पूर्व चेयरमैन व सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा।
विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने बचाव पक्ष में तर्क दिया कि अभियुक्त को महज परेशान व बेइज्जत करने की गरज से रंजिशन साजिश करके षड्यंत्र रचकर उक्त मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है और उसे उक्त घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
अभियुक्त के विरुद्ध उक्त मुकदमे में द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से वारंट जारी हो गया था और वह जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है। अभियुक्त जानबूझकर गैर हाजिर नहीं हुआ था बल्कि उसके माता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और उसके दवा इलाज करने के लिए बाहर चला गया था, जिसकी वजह से तारीख के दिन न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका था।
रिपोर्ट-जमील अख्तर