वाराणसी। धर्मनगरी काशी में लेखपाल द्वारा बच्ची से छेड़खानी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पास्को) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत आरोपी शेरवा, थाना जमालपुर, जिला मिर्ज़ापुर व हाल पता हुकुलगंज निवासी लेखपाल रामबहाल सिंह को जमानत दे दी। अदालत ने आरोपित को 50-50 हजार रुपये एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह प्रिंस ने पक्ष रखा।
जानें क्या था प्रकरण
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना लालपुर- पांडेयपुर में 16 जनवरी 2021 को वादी बच्ची के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वादी अपने नाबालिक बेटी को अपने रिश्तेदार रामबहाल सिंह के यहां भेजा था। रामबहाल उसकी बेटी को डांस कंपटीशन के बहाने बच्ची को अपने घर पर बुलाकर उससे अश्लील हरकत करनें लगा, बेटी को एक कमरें में बंद कर दिया और उसकी छाती पकड़ा और गाल पर किस किया और गोद में उठाकर बेड पर पटक दिया।
जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो उसने बच्ची को मारा पीटा और धमकी दी। वहीं मौका पाकर बच्ची कमरे से भाग गई और छत पर आकर दरवाजा बंद कर दिया। बच्ची ने शोर मचाया। इस बीच उसे छत से कूदने का प्रयास करते देख लोगों ने लेखपाल से उनकी बचाई। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
पानी पीने के बहाने से बचाई जान
मामला लालपुर-पांडेयपुर थानाक्षेत्र के हुकुलगंज का है। राजातालाब में लेखपाल के पद पर तैनात रामबहल सिंह ने पड़ोस की एक बच्ची को डांस कम्पटीशन के नाम पर घर पर बुलाया था। बच्ची के परिवार के सदस्य उस समय बाहर गए हुए थे। इस दौरान लेखपाल बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस बीच पानी पीने का बहाना बनाकर बच्ची ने अपनी जान बचाई। उसने लेखपाल से पीने का पानी मांगा। लेखपाल के रसोई में जाते ही बच्ची ने उसका दरवाजा बाहर से बंद दिया और मुख्य द्वार की तरफ भाग गई। मुख्य द्वार पर ताला लगा होने के कारण बच्ची छत की ओर गई और वहां जाकर कूदने का प्रयास किया। बच्ची को कूदते देख पड़ोसियों ने किसी तरह उसे सुरक्षित निकाल कर घटना की सूचना पुलिस को दी।
रिपोर्ट-जमील अख्तर