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असम में आज से 15 दिनों के लिए सभी दफ्तर बंद, शादी, अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों को अनुमति

असम सरकार ने कोरोना के मद्देनजर शहरी और अर्द्ध शहरी इलाकों में 15 दिन के लिए सभी कार्यालय, धार्मिक स्थल और साप्ताहिक बाजार बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। नया आदेश गुरुवार से लागू होगा।

नगर निकाय के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरी और अर्द्ध शहरी इलाकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए मुख्य सचिव जिश्नु बरुआ ने कहा कि मोहल्ले की सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दोपहर एक बजे तक बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन एक विकल्प है लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि अगले दो-तीन दिन में इन कदमों का फायदा मिलेगा। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा अधिसूचित पाबंदियों के अनुसार, साप्ताहिक हाट, बाजार, शैक्षणिक संस्थान और सभी सरकारी तथा निजी कार्यालयों को अगले 15 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है।

ये पाबंदियां अनिवार्य और आपात सेवाओं, कानून प्रवर्तन सेवाओं और चुनाव कार्य कर रहे संगठनों पर लागू नहीं होंगी। अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। शादी एवं समारोह में अधिकतम 10 लोग एकत्रित हो सकते हैं। सभी सार्वजनिक परिवहन में केवल 30 प्रतिशत सवारी को ही बैठने दिया जाएगा जबकि ऑटो रिक्शा, रिक्शा, टैक्सी में एक चालक और दो यात्री की अनुमति ही होगी।

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