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अवैध शराब व मिथाइल अल्कोहल की रोकथाम के लिए शासन ने जारी किए नंबर

उत्तर प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री व मिथाइल अल्कोहल रोकथाम के हेतुु। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने मिथाइल अल्कोहल के इस्तेमाल उत्पादन बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। मिथाइल अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों पर मोटे तथा सफेद अक्षरों में विषैला पदार्थ संबंधित सूचनाओं कानूनी चेतावनी अंकित किया जााए।
मिथाइल अल्कोहल की चोरी ना हो सके। इसके लिए टैकरों को अच्छी तरह से सील किया जाए। इस बात की पुष्टि होने के बाद ही टैंकर को रवाना करा जाए। अवैध शराब की गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने वाले लोगों पर गैंगस्टर, एनएसए लगाने के बाद  संपत्ति जप्त कर कठोर कार्रवाई करी जाए।
 लोगों से की अपील
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने लोगों से अपील करते हुए कहा अवैध जगह से शराब न खरीदें। क्योंकि इसमें मिथाइल अल्कोहल या  डिनेचर्ड स्प्रिट से बनी हो सकती है। जिसके पीने से आंखों की रोशनी या मौत भी हो सकती है।
शिकायत के लिए नंबर जारी किए  
अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों की सूचना आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805331 व व्हाट्सएप नंबर 9454466019 पर दी जा सकती है। जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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