दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से ‘अपनों’ को खोने वाले परिवार को वित्तीय मदद देने का निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को नोटिफाई कर दिया है.
दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से ‘अपनों’ को खोने वाले परिवार को वित्तीय मदद देने का निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को नोटिफाई कर दिया है.
इसके मुताबिक, ” मृतक एवं आश्रित दोनों ही दिल्ली के होने चाहिए। मौत की पुष्टि कोविड से मौत होने के तौर पर होनी चाहिए अथवा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के एक महीने के भीतर मौत हुई हो। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने मौत को कोविड मृत्यु के तौर पर सत्यापित किया हो।
इस योजना के तहत पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसने कोरोना की वजह से एक सदस्य को खो दिया. इसके अलावा, अगर मृतक परिवार में एकमात्र कमाने वाला था तो परिवार को 2500 रुपये मासिक सहायता राशि दी जाएगी