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अब दूर हो जाएगा ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स को हर वक्त साथ रखने का झंझट, सरकार ला रही ये कानून

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देशभर के करोड़ों वाहन चालकों को राहत दी है. दरअसल सरकार के फैसले के बाद अब दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) समेत पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) वाहन चलाते समय अपने साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सरकार के मुताबिक अब डिजिलॉकर (Digilocker) और एम-परिवहन (m-Parivahan) में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल आरसी की हार्ड कॉपी दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.

परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इंफोर्समेंट ब्रांच डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को वैलिड मानती है.

Digilocker या m-Parivahan App जैसे सरकार द्वारा अप्रूव्ड ऐप में ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रखना सेफ और वैलिड माना जाता है लेकिन उन्हें डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दूसरे ऐप्स को ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स की मान्यता हासिल नहीं है.

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