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बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर माँगा जवाब

उत्तर प्रदेश में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब अगले हफ्ते मंगलवार को मामले में सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से हो.जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अपनी याचिका में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यूपी सरकार को विध्वंस अभियान पर रोक के लगाने के निर्देश देने की मांग की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है।

आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी न हो.  जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस नहीं किया जाए.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विध्वंस की कार्रवाई नहीं हो सकती।

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