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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 35 दिन बाद आज फिर सुनवाई, जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष रखेगा दलील

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मां श्रृंगार गौरी को लेकर दाखिल केस में 35 दिन बाद आज फिर सुनवाई शुरू हो रही। जून महीने में कोर्ट गर्मी की छुट्ठी के कारण बंद था इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई।ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सोमवार को दलीलें दी जाएंगी।

इस अदालत में सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद सुनवाई योग्य है या नहीं पर बहस होगी। इधर, हिंदू पक्षकारो में से एक राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटा दिया है।

बीती 30 मई को मामले में आखिरी बार सुनवाई हुई थी। परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन और देवी-देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित करने पर पक्ष रखे जाएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में केस चल रहा है।मानबहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी केस लड़ेंगे। राखी सिंह की ओर से कोर्ट में वकालत नामा दाखिल कर दिया गया है।केस सुनवाई लायक है या नहीं इस पर पर बहस चल रही है।

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