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स्कूल में मृत मिली 12वीं की छात्रा के पोस्टमार्टम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, ये हैं पूरा मामला

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक निजी स्कूल में मृत पाई गई 12वीं कक्षा की लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट मृत छात्रा के पिता की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ है, जिसके तहत उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम करने वाले पैनल में अपनी पसंद के स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल करने की मांग की थी।सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब कल सुनवाई करेगा.  कल्लाकुरिची के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा का शव मिला था.

इस मामले में छात्रा के परिवार वालों ने शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने दो शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया था।मृतका के पिता ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

मृतका के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका दायर की है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया. मृतका के पिता ने ये भी मांग की थी कि पोस्टमार्टम करने के लिए गठित डॉक्टर्स की टीम में उनके भी एक परिचित डॉक्टर को शामिल किया जाए.

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