नई दिल्ली। रेलवे अपनी Women employees महिला कर्मचारियों को दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए विशेष अवकाश देगा। सेवाकाल में उन्हें 735 दिन सवेतन अवकाश देने का प्रावधान किया जा रहा है।
Women employees को लेकर
Women employees को लेकर रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी में बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश मिलता है।
दिव्यांग संतान की देखभाल के लिए महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिला संगठनों की ओर से लगातार इस संबंध में आवाज उठाई जा रही है। ट्रेड यूनियन भी रेल प्रबंधन से मांग कर चुका है। रेलवे बोर्ड ने दिव्यांग संतान की देखभाल के लिए अपनी महिला कर्मियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है।
रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक स्थापना (पीएंडए) एनपी सिंह ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में पत्र जारी किया। इसमें कहा गया है कि जिस महिला कर्मचारी की संतान दिव्यांग हैं, उन्हें विशेष छुट्टी दी जाएगी।
महिला कर्मी को पूरे सेवाकाल में 735 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसमें दिव्यांग बच्चों की उम्र की बाध्यता नहीं रहेगी। एक बार में न्यूनतम 15 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। इसके लिए महिला कर्मचारी को संतान के दिव्यांग होने का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को इस आदेश को तत्काल लागू करने के लिए पत्र जारी कर दिया है। विशेष छुट्टी के दौरान महिला कर्मचारी को वेतन भी मिलेगा। मंडल रेल प्रबंधक अजय कुमार सिंघल ने बताया कि उत्तर रेलवे मुख्यालय से पत्र मिलते ही मंडल में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।