अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) का पुणे कार्यालय, जो एक महिला सीए की मौत के बाद चर्चा में आया था, 2007 से शॉप्स एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना काम कर रहा था। इस एक्ट में अन्य शर्तों के अलावा कर्मचारियों के कल्याण का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र श्रम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह नियमों का उल्लंघन है। फर्म को नोटिस जारी किया जाएगा और उसके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम, कर्मचारियों के कल्याण सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की मौत के मामले में केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र श्रम विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यहां ईवाई कार्यालय का निरीक्षण किया।
26 वर्षीय महिला की कथित तौर पर जुलाई में काम के तनाव के कारण मृत्यु हो गई। वे पुणे में चार महीने पहले ही फर्म में शामिल हुई थीं। उनकी मृत्यु के बाद, सेबेस्टियन की मां ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कार्यभार और काम के बढ़े हुए घंटों के कारण उनकी बेटी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। हालांकि, कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है।
अतिरिक्त श्रम आयुक्त शैलेन्द्र पोल ने बुधवार को कहा कि दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व लाभ, मजदूरी भुगतान और ओवरटाइम मजदूरी से संबंधित आठ से नौ कानूनी प्रावधानों के तहत ईवाई के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा, “निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि ईवाई पुणे कार्यालय ने 2007 में अपनी स्थापना के बाद से दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था।”