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एआर डेयरी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला, मद्रास हाईकोर्ट ने FSSAI को दिया निर्देश

चेन्नई। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर जारी विवाद में अब मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि वे मंदिर को घी की सप्लाई करने वाली एआर डेयरी को अनुपूरक नोटिस जारी करे। साथ ही उच्च न्यायालय ने एआर डेयरी को जवाब देने के लिए तय समय देने का भी निर्देश दिया है।

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इस तरह न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार की पीठ ने एआर डेयरी फूड को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। उच्च न्यायालय ने एआर डेयरी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने कंपनी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी।

एआर डेयरी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला, मद्रास हाईकोर्ट ने FSSAI को दिया निर्देश

कंपनी ने कारण बताओ नोटिस को दी चुनौती

गौरतलब है कि, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, क्योंकि कंपनी गुणवत्ता मापदंडों को पूरा करने में विफल रही थी और फर्म को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।

एफएसएसएआई के कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि ‘आपकी फर्म द्वारा निर्मित उत्पाद घी, मानकों को पूरा नहीं करता है। आपने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है।’

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कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, ‘आपकी फर्म द्वारा निर्मित उत्पाद ‘घी’ के उपरोक्त गैर-अनुरूपता के कारण, जो मानकों को पूरा नहीं करता है, आपने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है’। एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड पिछले चार वर्षों से तिरुपति प्रसाद बनाने के लिए घी के आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

खाद्य मंत्रालय ने भी एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड से 23 सितंबर तक जवाब मांगा था। नोटिस में कहा गया, ‘खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आपके केंद्रीय लाइसेंस को निलंबित क्यों न किया जाए.

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