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सेंगर के ऊपर आरोप तय

लखनऊ। उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर सामूहिक दुष्कर्म के साथ पॉस्को एक्ट 120 बी के तहत आरोप तय किया है।

उन्नाव दुष्कर्म केस की

उन्नाव दुष्कर्म केस की सुननाई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में चल रही है। जहां शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आइपीसी की धारा 120 इ, 363, 366, 109, 376(प) और पॉक्सो एक्ट 3-4 के तहत आरोप तय किए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि उनकी जांच में साफ हो गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर पर 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं। इसी के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के साक्ष्य मौजूद है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गैंगरेप और पॉस्को एक्ट 120 बी के तहत आरोप तय किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की रोहिणी जेल के बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस मामले मे सह आरोपी शशि सिंह पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गई थी। पीड़िता ने सीबीआई को जो बयान दिए उसको सीबीआई ने जज के सामने रखा था।

सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि उस वक्त वहां (घर) पर कोई मौजूद नहीं था। वहां पर सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। पीड़िता ने वहां जाने के बारे में घर में किसी को नहीं बताया था। शशि उसे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गई। जैसे ही पीड़िता उसके घर के अंदर प्रवेश कर रही थी, तभी कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे दिखाई दिया, उसने पीड़िता का हाथ खींचा और कमरे के अंदर ले गया था।

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