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बदले PF Vidrul के नियम,बिना डाक्‍युमेंट्स नहीं निकलेगा रुपया

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) विड्राल PF Vidrul के नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन किउल गया हैं। अभी तक पैन कार्ड/आधार जैसे जरुरी प्रपत्रों के सिर्फ नंबर भरकर प्रॉविडेंट फंड का रुपया निकाला जा सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

अपने पीएफ अकाउंट से रुपया निकालने के लिए आपको आधार कार्ड ऐसे ही किसी डॉक्‍यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी।किन डॉक्युमेंट्स के जरिये आप अपने पीएफ से रुपया निकाल सकते है उनके बारे में एक नज़र डालें।

आधार कार्ड:

  • अपने प्रॉविडेंट फंड से रूपया निकालने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
  • सिर्फ आधार नंबर नहीं बल्‍कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी फॉर्म के साथ लगनी होगी करनी।

पैन कार्ड:

पीएफ का रुपया निकालने के लिए पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी अब जमा करना अनिवार्य हो गया है।

एचआर से वैरीफाई कराएं फॉर्म: 

  • पीएफ निकालने वाले फॉर्म को कंपनी के एचआर से वैरीफाई कराना भी अनिवार्य हो गया है।
  • अक्सर पुरानी कंपनी के संपर्क में नही रहने पर किन्‍हीं कारणों से फार्म सबमिट नहीं हो पाता है।

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